सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन -
- कोई भी नागरिक **10 रुपये** का शुल्क अदा कर संबंधित जनसूचना अधिकारी/विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त राशि मुख्य शीर्ष-**0070**-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उप मुख्य शीर्ष-(**60**)-अन्य सेवाएं, लघु शीर्ष-(**118**)-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियों में जमा की जाती है।
- मंत्रालय स्तर: मंत्रालय में **उप सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन **अपीलीय अधिकारी** एवं **अवर सचिव**, जन सूचना अधिकारी हैं।
- आयुक्त एवं पंजीयक कार्यालय: आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ कार्यालय में **संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक** सहकारी संस्थाएं **अपीलीय अधिकारी** एवं **सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक** सहकारी संस्थाएं **जनसूचना अधिकारी** हैं।
- संभागीय कार्यालय: संभागीय कार्यालयों हेतु **अपीलीय अधिकारी**, **संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक** सहकारी संस्थाएं एवं **जनसूचना अधिकारी**, संबंधित कार्यालय के **सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक/अंकेक्षण अधिकारी** हैं।
- जिला कार्यालय: जिला कार्यालयों में **अपीलीय अधिकारी**, संबंधित संभाग के **संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक** सहकारी संस्थाएं एवं **जनसूचना अधिकारी**, **उप/सहायक आयुक्त सहकारिता एवं उप/सहायक पंजीयक** सहकारी संस्थाएं हैं।